Non ECR Category Passport : नमस्कार दोस्तो, आपने अगर विदेश यात्रा की होगी तो आपको पासपोर्ट के बारे में जरूर पता होगा। किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए आपके पास कुछ जरूर डॉकयुमेंट होने जरूरी है जिनमें से सबसे ज्यादा जरूरी आपका पासपोर्ट ही होता है। आज हम आपको Non ECR Category Passport क्या होता है? इस आर्टिक्ल को पढ़कर आपको Non ECR Category Passport से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। आप इस आर्टिक्ल को पढ़कर Non ECR Category Passport Meaning in Hindi में समझ जाएंगे।
दुनियाँ में कई इंसान ऐसे भी है जिनहे किसी दूसरे देश में जाने के लिए किसी भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आज के इस Article में हम आपको बताने वाले है कि पासपोर्ट क्या होता ( Passport Kya Hai ) है, ECR Category Passport और Non ECR Category Passport क्या होती है।
ECR की Hindi Full Form क्या होती है इन सबके बारे में बताने वाले है। अगर आपको भी पासपोर्ट से जुड़ी सभी प्रकार कि जानकारी लेनी है तथा नॉन ईसीआर का मतलब ( Non ECR Meaning ) क्या होता है इसके बारे में जानना है तो इस आर्टिक्ल को पूरा जरूर पढ़ना
What is Passport? पासपोर्ट क्या है?
पासपोर्ट प्रत्येक देश का एक कानूनी दस्तावेज़ होता है। जिस प्रकार आपके पास वोट डालने के लिए वोटर कार्ड होता है उसी प्रकार किसी दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट कि जरूरत पड़ती हैं।
पासपोर्ट भी आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड यां भामाशाह कार्ड कि तरह ही एक दस्तावेज़ होता है जिसमें आपकी सरकार के द्वारा यह मान्यता दी जाती है कि आप उस देश के नागरिक है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर विदेश यात्रा के दौरान आपकी पहचान बताने के तौर परकीय जाता है।
इसमें आप किस देश के नागरिक है इसके बारें में स्पष्ट लिखा हुआ होता है। कोई भी देश पासपोर्ट के आधार पर ही आपको उस देश का नागरिक मानता है जिस देश से आप विदेश गए है। भारत के अंदर अलग से एक पासपोर्ट एक्ट 1967 बना हुआ है जिसके आधार पर आपको Consular, Passport & Visa Division के द्वारा पासपोर्ट जारी किया जाता है।
यह विभाग भारत के अंदर विदेश मंत्रालय के अंदर आता है जो Cenntral Passport Organization के निर्देश पर पूरे भारत में नागरिकों को पासपोर्ट जारी करके देती है। आपको बता दें कि भारत के अंदर लगभग 90 से ज्यादा ऐसी जगह है जहां से पासपोर्ट इशू किए जाते है।
इसके अलावा विदेशों में भी कई जगह है जहां से आप भारत का पासपोर्ट ले सकते है। आसान भाषा में समझाये तो भारत का पासपोर्ट एक ऐसा सरकारी दस्तावेज़ है जी किसी भी भारतीय नागरिक के लिए दूसरे देश में भारतीय होने कि पहचान है।
किसी भारतीय के लिए भारतीय पासपोर्ट से बढ़कर कोई पहचान नहीं है, इस पर आपके भारतीय होने कि मोहर लगी हुई होती है। अगर आप भी कभी विदेश जाते है तो आपके पास पासपोर्ट होना सबसे जरूरी होता है।
पासपोर्ट कितने प्रकार के होते है?
आपने यह तो जान लिया कि पासपोर्ट क्या होता है परंतु आपको पता है पासपोर्ट भी अलग अलग लोगो के लिए अलग अलग प्रकार के होते है। भारत के अंदर पासपोर्ट तीन प्रकार के होते है तो चलिये जानते है इन तीन प्रकार के पासपोर्ट के बारे में विस्तार से
- ओरडीनरी पासपोर्ट / Ordinary Passport
- आधिकारिक पासपोर्ट / Official Passport
- राजनयिक पासपोर्ट / Maroon Passport
ओरडीनरी पासपोर्ट / Ordinary Passport –
इस प्रकार के पासपोर्ट भारत के अंदर सामान्य लोगो के लिए जारी किया जाता है। भारत का कोई भी साधारण नागरिक जो घूमने, रहने के लिए विदेश में अपने काम के लिए जाता है तो उसे नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। इन पासपोर्ट के रंग से विदेश में आपको सुरक्षाकर्मी आसानी से पहचान सकते है कि आप एक आम भारतीय नागरिक है।
पासपोर्ट का इस प्रकार अलग अलग रंग होना सुरक्षा के लिहाज से काफी काम आता है। Ordinary Passport को P पासपोर्ट भी कहते है यहाँ पर P का मतलब पर्सनल है। Ordinary Passport का कलर ब्लू होता है, इस प्रकार के पासपोर्ट आम नागरिक के द्वारा विदेश में Travelling, Business यां Holiday बिताने के लिए जाते समय बनवाए जाते है।
नीले रंग का पासपोर्ट इसलिए बने जाता है ताकि आप जिस देश में जा रहे है वहाँ के अधिकारियों को आपके पासपोर्ट के आधार पर जांच करने में आसानी हो सके। ओरडीनरी पासपोर्ट के अंदर पासपोर्ट धारक कि फोटो उसके हस्ताक्षर के साथ साथ उसके घर का एड्रैस तथा मोबाइल नंबर भी होते है।
इस प्रकार के पासपोर्ट के लिए आपको किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीजा लगाने कि जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास Ordinary Category का पासपोर्ट है तो आप विदेश जाते समय वीजा जरूर लगवाए।
Official Passport / सफ़ेद पासपोर्ट –
इस प्रकार के पासपोर्ट को Type S पासपोर्ट भी कहा जाता है ये पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा उन सरकारी अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है जो किसी सरकारी काम हेतु विदेश में जाते है।
इस पासपोर्ट का रंग सफ़ेद होता है जिस कारण एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारियों को स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई भारत सरकार का सरकारी अधिकारी है। यह किसी विशेष आधिकारिक काम हेतु इस देश में आया है, इसलिए Official Passport वालों को कड़ी सुरक्षा जांच से नहीं गुजरना पड़ता है।
यह पासपोर्ट किसी आम आदमी को नहीं बल्कि सरकारी काम के लिए विदेश जाने वाले अफसर को ही मिलता है। इस प्रकार के पासपोर्ट एक आम सरकारी कर्मचारी यां अधिकारी के लिए होता है।
इस प्रकार के पासपोर्ट को बनवाने के लिए एक अलग से एप्लिकेशन फॉर्म भरकर जमा करवाना होता है जिसके बाद आपको वेरिफिकेशन करवाने के बाद यह पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है।
राजनयिक पासपोर्ट / Maroon Passport –
इस प्रकार के पासपोर्ट किसी भी देश के सबसे स्ट्रॉंग पासपोर्ट होते है। भारत के अंदर राजनयिक पासपोर्ट महरून कलर का होता है, यह पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा उच्च सरकारी अधिकारियों के लिए यां फिर राजनेताओं के लिए जारी किया जाता है।
इस पासपोर्ट के साथ आपको वीजा कि जरूरत नहीं पड़ती है आप बिना वीजा महरून कलर के पासपोर्ट के साथ विदेश में जा सकते है। इस प्रकार के पासपोर्ट आईएएस, आईपीएस अधिकारी तथा बड़े राजनेताओं को मिलते है।
इस प्रकार के पासपोर्ट के लिए इमिग्रेशन भी बहुत ही जल्द आ जाता है, प्रधानमंत्री मोदी यां फिर भारत के राष्ट्रपति अथवा राजनायक विदेश में जाते है उनके लिए यह महरून कलर का पासपोर्ट जारी किया जाता है।
आप भारत सरकार के तीन पासपोर्ट जो अलग अलग रंग के होते है वह किसके लिए जारी किए जाते है। उनमें रंग का क्या महत्व है इसके बारे में समझ गए ही होंगे। तो आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि Non ECR Category तथा ECR Category के पासपोर्ट कौनसे होते है तो चलिये इनके बारे में भी जान लेते है।
ECR & Non ECR Category Passport क्या होते है?
हमें इंटरनेट पर Passport के Type में बारे में तो पढ़ने को काफी कुछ मिल जाता है परंतु ईसीआर कैटेगरी पासपोर्ट ( ECR-Category Passport ) क्या होते है? नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या ( What is Non ECR Category ) क्या होती है इसके बारे में इंटरनेट पर काफी कम जानने को मिलता है तो आज हम आपको Non ECR Category Means तथा नॉन ईसीआर पासपोर्ट ( Non ECR Passport ) के बारे में बताने वाले है।
इस पोस्ट में हम आपको 2 कैटेगरी के पासपोर्ट ईसीआर कैटेगरी तथा नॉन ईसीआर कैटेगरी के बारे में विस्तार से समझाने वाले है। यह जानकारी आपके लिए पासपोर्ट बनाते समय यां किसी को विदेश जाते समय सलाह देने के काम आने वाली है क्योंकि हम गलत पासपोर्ट बनवा लेते है तो हमे आगे जाकर काफी नुकसान उठाना पद सकता है।
ECR Category Passport
ECR Category की Full Form Emigration Check Required होती है। इस ईसीआर कैटेगरी का मतलब (ECR Category Meaning Emigration Check Required) होता है कि आपको Emigration के वक्त चैकिंग से गुजरना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 10 वी पास नहीं है तथा वह विदेश जाना चाहता है तो उसे ECR Passport मिलेगा।
ECR Passport उस पासपोर्ट को कहा जाता है जिसमें आप पासपोर्ट बनवाते वक्त जो फॉर्म भरते है उसमें अगर आपने 10 वी कि Marksheet तथा Certificate जमा नहीं करवाए है तो जो पासपोर्ट आएगा वह ECR Passport होगा। अगर आप इस प्रकार का पासपोर्ट बनवाते है तो इसके लिए आपको Emigration Officer कि जरूरत पड़ने वाली है।
वे देश जहां पर आप ECR Passport के साथ जा सकते है – दुनियाँ के अंदर काफी सारे देश ऐसे है जहां पर आप ECR Passport के साथ जा सकते है। इनमें अफ़ग़ानिस्तान, बहरीन, सुडान, ओमान, कुवैत, जॉर्डन तथा इराक जैसे देशों के अलावा अन्य देश को मिलाकर 18 देश शामिल है।
Non ECR Category Passport
Non ECR Category Passport कि Full Form Non Emigration Check Required पासपोर्ट होती है यानि अगर आप पासपोर्ट बनवाते समय 10 वीं पास कि मार्कशीट डॉकयुमेंट के साथ लगते है तो आपका जो पासपोर्ट बनकर आएगा वह नॉन ईसीआर कैटेगरी (Non ECR Category in Passport) पासपोर्ट बनकर आता है। इसमें आपको 10 वी कक्षा यां इससे बड़ी कक्षा कि मार्कशीट कि जरूरत पड़ती है।
Non ECR Category Passport को ECNR Category Passport भी कहा जाता है। ECNR Category का Means Emigration Check Not Required होता है। इस प्रकार के पासपोर्ट में आपको किसी भी प्रकार के Emigration Officer कि जरूरत नहीं पड़ती है।
अगर आपने पासपोर्ट बनाते समय 10 कि मार्कशीट जमा नहीं कारवाई तो आपका पासपोर्ट ECR Category का ही बनकर आता है। इसलिए आप जब भी पासपोर्ट बनवाए तो अपनी 10 वी क्लास कि मार्कशीट जमा जरूर करवाए ताकि आपका पासपोर्ट Non ECR Category का बनकर आए।
अब आप ईसीआर पासपोर्ट और नॉन ईसीआर कैटेगरी पासपोर्ट के बारे में समझ ही गए होंगे। परंतु इस दोनों पासपोर्ट में क्या फर्क होता है इसके बारे में जानना सबसे जरूरी है तो चलिये जानते है
ECR और Non ECR Category पासपोर्ट में क्या फर्क होता है?
इन दोनों पासपोर्ट में कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं होता है परंतु फिर भी नॉन ईसीआर पासपोर्ट को कुछ हद तक ईसीआर पासपोर्ट से ज्यादा मजबूत माना जाता है।
अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने, पढ़ाई करने यां फिर विदेश से अपना कोई इलाज करवाने के लिए जाते है तो आपके लिए ECR & Non ECR Category Passport दोनों एक जैसे ही काम करते है, आपको इन दोनों पासपोर्ट के साथ जाते वक्त वीजा, टिकिट होना जरूरी है।
परंतु अगर किसी देश में कोई काम करने, बिज़नस करने यां फिर कोई पैसा लेने के लिए जा रहे है तो आपके लिए ECR Passport और Non ECR Category Passport में काफी फरक आ जाएगा। आपको भारत से किसी दूसरे देश में काम करने के लिए जाते समय ECR Category पासपोर्ट के साथ में Ofice Of Protector Of Emigrants लेना सबसे जरूरी है।
इसके आलवा आप ECR Category Passport के साथ है तो आपको दूसरे देश के एयरपोर्ट पर उतरते ही सबसे पहले उस देश कि इमिग्रेशन से आपको दुबारा क्लीयरेंस लेना पड़ता है। भारत से किसी देश में काम करने जाने के लिए 18 देश ऐसे है जहां पर आपको ECR Category पासपोर्ट के साथ में क्लीयरेंस लेना जरूरी है।
परंतु वहीं आपने अपना पासपोर्ट बनवाते समय 10 वी कि मार्कशीट डॉकयुमेंट के साथ जमा कारवाई है तो आपको किसी दूसरे देश में काम करने के लिए जाते समय किसी भी प्रकार के क्लीयरेंस कि जरूरत नहीं पड़ने वाली है।
आप Non ECR Category यां ECNR Category पासपोर्ट के साथ बिना इमिग्रेशन चेक के दूसरे देश में आसानी से काम कर सकते है। इसलिए दूसरे 18 देशो में बस काम करते समय आपको इन दोनों पासपोर्ट में फर्क का पता चल पता है।
अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते है तो भारत सरकार की पासपोर्ट सेवा वैबसाइट पर जाना होगा। जहां आप ऑनलाइन पासपोर्ट बना सकते है।
निष्कर्ष –
आज के इस Article के माध्यम से हमने आपको पासपोर्ट क्या होता है पासपोर्ट कितने प्रकार के होते है। तथा ECR एवं Non ECR Passport में क्या फर्क होता है ये किस काम आते है इन सबके बारे में जानकारी दे दी है। इसमें आपको Non ECR Category Meaning in Hindi के बारे में पता चल गया होगा। इस आर्टिक्ल के अंदर हमने आपको Non ECR Category Meaning in Hindi को काफी डिटेल्स में समझने की कोशिश की है।
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